क्या मोबाइल टैरिफ में बदलाव करना चाहिए? वैलिडिटी बढ़ानी चाहिए? TRAI ने मांगे सुझाव, 23 अगस्त तक का है समय
पिछले कुछ दिनों से तमाम टेलिकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान (Mobile Tariff Plan) काफी चर्चा में हैं. बहुत से लोग टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने शुक्रवार को मोबाइल रिचार्ज प्लान्स के रिव्यू के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है.
पिछले कुछ दिनों से तमाम टेलिकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान (Mobile Tariff Plan) काफी चर्चा में हैं. बहुत से लोग टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने शुक्रवार को मोबाइल रिचार्ज प्लान्स के रिव्यू के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है. ट्राई के अनुसार बहुत सारे बुजुर्ग लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए मोबाइल रखते हैं और उन्हें डाटा की कोई जरूरत नहीं होती है.
ऐसे में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हितधारकों के परामर्श के लिए “दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (TCPR), 2012” की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया है. इस परामर्श पत्र का मकसद तमाम तरह के टैरिफ ऑफरिंग से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करना है.
इस मामले में, ट्राई के तत्वावधान में “दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों” के संबंध में एक उपभोक्ता सर्वे किया गया. इस सर्वे का मकसद कई मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू करना था, जैसे कि “टैरिफ उपलब्धता का विकल्प” और “वाउचर की वैधता”. इसके अलावा, दूरसंचार उद्योग के अनुरोध पर विचार करते हुए “वाउचर की कलर कोडिंग” और “मूल्य वर्ग वाउचर” के मुद्दे को भी परामर्श के लिए पहचाना गया है. TCPR, 2012 की समीक्षा पर परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है.
अधिकतम वैलिडिटी 90 दिन से बढ़ाई जानी चाहिए?
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टेलिकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन (TCPR), 2012 की रिव्यू पर कंसल्टेशन पेपर में ट्राई एक और खास बात पर भी विचार कर रहा है. ट्राई समझना चाह रहा है कि क्या स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) और कॉम्बो वाउचर (CVs) की अधिकतम वैलिडिटी को मौजूदा 90 दिन की सीमा से बढ़ाया जाना चाहिए? ट्राई ने पूछा है कि क्या सिर्फ एसएमएस और कॉल वाले वाउचर उपलब्ध कराने की जरूरत है?
कई लोग पैसे देकर भी नहीं करते डेटा का इस्तेमाल
कंसल्टेशन पेपर में रेगुलेटर ने कहा है कि बंडल प्लान्स के प्रचलन के बावजूद, कई लोग ऐसे डेटा के लिए पैसे चुका देते हैं, जिसका वह इस्तेमाल भी नहीं करते हैं. कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि इस परामर्श पत्र का मकसद मौजूदा वर्तमान टैरिफ ऑफरिंग के अतिरिक्त प्रोडक्ट-स्पेसिफिक (वॉयस/एसएमएस/डेटा और उनके संयोजन) टैरिफ ऑफरिंग को शुरू करने की आवश्यकता का पता लगाना है. साथ ही मौजूदा टैरिफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जरूरी बदलाव करना है.
23 अगस्त तक का है समय
'TCPR, 2012 की समीक्षा' पर हितधारकों से 16 अगस्त 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं. यह भी कहा गया है कि अगर कोई प्रति-टिप्पणियां हों, तो उन्हें 23 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है. इन टिप्पणियों को ई-मेल पते advfea1@trai.gov.in पर भेजा जा सकता है. अगर आपको किसी तरह का कोई कनफ्यूजन हो तो आप 011-20907772 पर संपर्क कर सकते हैं.
12:10 PM IST